अतुल त्यागी
हापुड़। लाकडाऊन में कोविड के इलाज के नाम पर कुछ अस्पतालों द्वारा की गई लूटखसोट व मनमानी की शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री योगी ने हापुड़ सहित प्रदेश के ए क्लास से लेकर नार्मल अस्पतालों में कोविड़ के इलाज व टेस्टिंग के रेट तय कर दिए। मनमानी करनें वालें अस्पतालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के आदेश प्रशासन को दिए गए हैं।
मार्च 20 से सरकार द्वारा किए गए लाकडाऊन के बाद कोरोंना की चपेट में आकर बीमार हुए मरीजों से प्राईवेट अस्पतालों द्वारा इलाज के नाम पर.की गई मनमानी की शिकायत लगातार पीड़ितों ने सरकार से की थी।जिसकों लेकर सरकार गंभीर हो गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश के सभी डीएम व सीएमओ को कोविड़ के इलाज के लिए निजी अस्पतालों की फीस निर्धारित कर दी। जिसमें निम्न कैटेगरी शामिल हैं।
सरकार ने कोरोना इलाज में ए कटेगरी के प्राइवेट अस्पताल वेंटिलटर के 18 हजार रुपये प्रतिदिन ले सकेंगे। इसमें नर्सिंग केयर, मॉनीटरिंग, इमेजिंग, आवश्यक जांचे, डाक्टर विजिट व कंसल्टेंसी सभी शामिल है ।सरकार के आदेश ना मानने वाले अस्पतालों पर महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करनें के निर्देश दिए है।
मुख्य चिकित्साधिकारी डा. रेखा शर्मा ने कहा कि शासन के कोविड़ संबंधित निर्देशों का जनपद हापुड़ में शतप्रतिशत पालन करवाया जायेगा। आदेशों का उल्लंघन करनें वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी
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Friday 11 September 2020
हापुड़ में कोविड के नाम पर नहीं चलेगी अस्पतालों की मनमानी
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