आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत एक व्यक्ति को 3 के स्थान पर मात्र दो शस्त्र रखने की अनुमति: अपर जिलाअधिकारी नगर शैलेंद्र सिंह
धनसिंह—समीक्षा न्यूज
गाजियाबाद। अपर जिला मजिस्ट्रेट ( नगर ) गाजियाबाद शैलेन्द्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्रीय सरकार द्वारा आयुध ( संशोधन ) अधिनियम , 2019 के अन्तर्गत एक व्यक्ति को 3 के स्थान पर मात्र 02 शस्त्र रखने की अनुमति दी गई है, जिसके संबंध में कार्यालय से विभिन्न आदेश जारी कर समय समय पर प्रचार प्रसार कर आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध( संशोधन ) अधिनियम, 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 03 शस्त्र धारण करने वाले लाईसेंसियों को अपने तीसरे शस्त्र को जमा ध् सरेण्डर करने की अपेक्षा की गयी थी। अतः आयुध अधिनियम , 1959 एवं आयुध ( संशोधन ) अधिनियम, 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ऐसे शस्त्र लाईसेंसी जिनके पास वर्तमान में 03 शस्त्र हैं, उन्हें पुनः सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 13 दिसम्बर , 2020 तक अपने किसी भी 1 शस्त्र को जमा ध् सरेण्डर कर दें। अन्यथा की दशा में इसे आयुध ( संशोधन ) अधिनियम, 2019 का उल्लंघन माना जायेगा।
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