धनसिंह—समीक्षा न्यूज
गाजियाबाद। हिमांशु लव ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद 256 और 257 लगा दिया गया है। इस हाल में बंगाल सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी को केन्द्र सरकार अपने दिशा निर्देश राज्य सरकार को बाई पास करके सीधा दे सकती है और चीफ सेक्रेटरी तथा डीजीपी उन्हें मानने को बाध्य हैं चाहे राज्य सरकार को वह दिशा निर्देश पसन्द हो या ना।
यदि 2, 3 बार दिशा निर्देश मिलने के बाद भी राज्य केन्द्र के दिशा निदोर्षों की अवहेलना करे तो फिर राज्यपाल की सिफारिश पर महामहिम राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 लागू करके राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं फिर कोई कोर्ट दखल अंदाजी नहीं करेगा। अब या तो हिंसा बन्द होगी वरना ममता महीने डेढ महीने की मेहमान होगी।
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