सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में अपनी स्टरलाइट कॉपर यूनिट को बंद करने से संबंधित वेदांता ग्रुप की याचिका को 29 नवंबर को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है. शीर्ष अदालत की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, वेदांता ग्रुप की याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई होगी
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 9 अक्टूबर को कंपनी के अधिवक्ता को आश्वास्त किया कि उसने रजिस्ट्रार को समूह की याचिका पर सुनवाई के लिए दो तारीखें तय करने का निर्देश दिया. प्रधान न्यायाधीश ने कहा था,मैं स्थिति से अच्छी तरह अवगत हूं. मैंने रजिस्ट्रार को पहले से ही ‘सुनवाई के लिए' दो तारीखें तय करने का निर्देश दे दिया है.
शीर्ष अदालत ने मई में तमिलनाडु सरकार से अपने 10 अप्रैल के निर्देश के अनुसरण में उचित फैसला लेने को कहा था, जिसके तहत उसने वेदांता समूह को स्थानीय स्तर की निगरानी समिति की देखरेख में तूतीकोरिन में अपनी स्टरलाइट कॉपर यूनिट का रखरखाव करने की अनुमति दी थी.
शीर्ष अदालत ने 10 अप्रैल के अपने आदेश में प्लांट में बाकी जिप्सम को निकालने और कंपनी के अनुरोध के अनुसार आवश्यक श्रमबल उपलब्ध कराने की भी अनुमति दी थी.
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