जिला प्रोबेशन अधिकारी को किया जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी नामित




दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की आवश्यक जानकारी (संलग्न) के साथ-साथ जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी का नाम पदनाम व मोबाइल नम्बर अंकित किया जाए


गाजियाबाद। महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या सी-568 दिनांक 11.06.2024 के क्रम में सूचित किया जाता है कि दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 के द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी को जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी नामित किया गया है। दहेज प्रतिषेध नियमावली धारा 10 में उल्लेख है कि विवाह में पक्षकारों द्वारा उपहारों की सूची को प्रस्तुत करना—किसी विवाह में पक्षकारों या माता—पिता में से कोई या उनमें से किसी के द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को विवाह के दिनांक से एक माह के भीतर दहेज प्रतिषेध (वर वधू भेट सूची) नियम, 1985 (डावरी प्राहिबिशन, मेन्टेनेंस आफ लिस्ट्स) (प्रजेट टू दी ब्राइड एण्ड ब्राइडग्रुम)) रूल 1985 के अनुसार की गई उपहारों की सूचना प्रस्तुत की जायेगी। अतः जनपद में होने वाले समस्त विवाहों (पंजीकृत व अपंजीकृत) में दोनो पक्षकारों की ओर से हस्ताक्षरित सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।



जनपद के समस्त मैरीज हॉल/गेस्ट हाउस के बाहर एक बोर्ड स्थापित कराएं, जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की आवश्यक जानकारी (संलग्न) के साथ-साथ जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी का नाम पदनाम व मोबाइल नम्बर अंकित हो।

कोई भी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के माता पिता या किसी अन्य सम्बन्धी या किसी मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्था या संगठन के द्वारा लिखित रूप में दहेज प्रतिषेध अधिकारी के समक्ष दहेज सम्बन्धी शिकायत की जा सकती है। वर्तमान में श्री मनोज कुमार जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी, गाजियाबाद हैं जिनका मो०न0-7518024004 है।

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