*गाजियाबाद।* आई०जी०एल० पाईप लाइन की सुरक्षा के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा एक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि श्री यसीर जलाल, जनरल मैनेजर, इन्दप्रस्था गैस लिमिटेड, कार्यालय आई०जी०एल० भवन सै०-9 आर०के०पुरम, नई दिल्ली के पत्र दिनाक 28-06-2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रकाशित गजट दिनांकित 31-03-2006 अनुसार यदि किसी व्यक्ति / संस्था द्वारा आई०जी०एल० गैस पाईप लाइन को क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध अर्थदण्ड लगायें जाने की कार्यवाही सम्पादित किये जाने का प्रावधान है। उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सड़क निर्माण अथवा अन्य कार्य के समय सडकों के किनारे लगे पेडों की छटाई अथवा सडकों की खुदाई इत्यादि कार्य कराने से पूर्व आई०जी०एल० गैस लि० के सम्बन्धित अधिकारी से समन्वय स्थापित अवश्य कर लिया जाये, ताकि आई०जी०एल० गैस पाईप लाइन क्षतिग्रस्त / प्रभावित न हो। अन्यथा की स्थिति में विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रकाशित गजट दिनांकित 31-03-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित के विरूद्ध अर्थदण्ड लगायें जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
Comments
Post a Comment