गरीब कैदियों को सहायतार्थ हेतु 'अधिकार प्राप्त समिति' का हुआ गठन



*गाजियाबाद।* भारत सरकार ने गरीब कैदियों की सहायता के लिए एक योजना बनाई है जिससे ऐसे गरीब कैदियों को सहायता प्रदान की जाएगी, जिन्हें जुर्माना न अदा करने, धनाभाव के कारण जमानत कराने में असमर्थ हैं, को जेलों से रिहा नहीं किया जा सका है। जिसमें जिला स्तरीय समिति द्वारा जमानत राशि 40 हजार रूपये व 40 हजार रूपये से अधिक की जमानत राशि के लिए जिला स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय समिति को प्रस्ताव भेजकर अनुमोदित कराया जा सकता है, के तहत महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर (डीसी)/जिला मजिस्ट्रेट(डीएम) श्री इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में शासनादेश के अनुपालन में एक 'अधिकार प्राप्त समिति' जिसमें मा0जनपद न्यायाधीश द्वारा नामित मान0न्यायिक मजिस्ट्रेट, सदस्य, मा0सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सदस्य, पुलिस आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी (न्यूनतम डीसीपी स्तर)/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सदस्य व वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/प्रभारी अधीक्षक कारागार, सदस्य सचिव को सम्मलित कर कमेटी का गठन किया गया।



बैठक के दौरान जेल अधीक्षक श्री सीताराम शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त के सम्बंध में एक प्रकरण है जो कि राज्य स्तरीय समिति से सम्बंधित है। जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त के सम्बंध में आदेश दिया कि दिशा—निर्देशों के क्रम में उक्त व्यक्ति के सम्बंधित जो जांच पड़ताल करनी है उसे समयान्तराल व गुणवत्तापूर्ण किया जाए।

बैठक में मा० सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद श्री कुमार मिताक्षर (सदस्य), माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा नामित माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद श्री पवन कुमार चौरसिया (सदस्य), पुलिस उपायुक्त (मु०) श्री शुभम पटेल (सदस्य), जेल अधीक्षक श्री सीताराम शर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री मनोज कुमार पुष्कर द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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