फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रो पर अनुदान का सुनहरा अवसर

गाजियाबाद। फसल अवशेष को जलाने से रोकने एवं फसल अवशेष का मशीनों द्वारा भूमि में मिला कर भूमि में जीवांश कार्बन बढ़ाकर मृदा की उर्वरा शक्ति बढाने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यन्त्रों पर अनुदान की योजना प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन पर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्डयू (सी०आर०एम०) योजनान्तर्गत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यन्त्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु दिनांक-02.07.2024 के मध्यान 12 बजे से दिनांक-16.07.2024 रात्रि 12 बजे तक यन्त्र प्राप्त करने हेतु कृषक बंधु ऑन लाईन बुकिंग कर अनुदान प्राप्त करें। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्डयू (सी०आर०एम०) योजनान्तर्गत कृषि यन्त्रों यथा सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एस०एम०एस), हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर / श्रेडर/ मल्चर, श्रब मास्टर / रोटरी स्लैशर, सरफेस सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सिवल एम.बी.प्लाऊ, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, कॉप रीपर, ट्रैक्टर माउटेड/सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर एवं कस्टम हायरिंग सेंटर के आवेदन बुक हेतु विभागीय दर्शन पोर्टल https://www.agriculture.up.gov.in पर यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकाले लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कृषि यंत्रों के आवेदन हेतु बुकिंग की जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद होगा तो आवेदक के नए मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जायेगा। आवेदक द्वारा एक मोबाईल नंबर अपना अथवा ब्लड रिलेशन सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, एवं पुत्रवधू) से ही आवदेन किया जा सकेगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जाएगी।

फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रो के आवेदन हेतु बुकिंग प्रक्रिया- एक कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्डयू योजनान्तर्गत

निर्धारित यंत्रो में से एक या एक से अधिक भिन्न प्रकार के यंत्र लिए जा सकते है।

 समस्त प्रकार के फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान एवं कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान।

योजनान्तर्गत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों तथा कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु ग्रामीण उद्यमी एवं एफ.पी.ओ. लाभार्थी होंगे।

 ई-लॉटरी हेतु स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी कृषकों को स्थानीय समाचार पत्रों के एवं अन्य माध्यमों के द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाएगी। इच्छुक लाभार्थियों/कृषकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक 

 आवेदन प्राप्त होने की दशा में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा।

ई-लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य का 50 प्रतिशत तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने की दशा में अवशेष लक्ष्यों के सापेक्ष ई-लॉटरी द्वारा तैयार प्रतीक्षा सूची के क्रम में लाभार्थी का चयन किया जाएगा। आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले संबंधित कृषकों को जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी।  रू 10,001 (दस हजार एक) से रू 1,00,000 (एक लाख) तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि रू 2,500/- होगी।  रु 1,00,000 (एक लाख) से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रो हेतु जमानत धनराशि रू 5,000/- होगी। लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कंफर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय 

पोर्टल पर क्रय रसीद द्वारा क्रय रसीद यंत्रों की फोटो व सीरियल नंबर एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 30 दिवस एवं कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु 45 दिवस का समय दिया जाएगा। 

 विभाग में सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी क्रय करने की स्वतंत्रता होगी। इन कंपनियों के upyantratracking.in पोर्टल पर अपलोड यंत्र का क्रय करने पर ही अनुदान अनुमन्य होगा।

 निर्धारित समयावधि में यंत्र न खरीदने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा बनाई गई प्रतीक्षा सूची में अगला आवेदक स्वतः चयनित हो जाएगा। 

कृषि यंत्रो के क्रय हेतु फर्मों को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वंय के खाते से ही किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। 

ऐसे कृषक लाभार्थी जो साक्षर नहीं है जिन्हे चेक युक जारी नहीं हो सकती है ऐसे कृषक लाभार्थी ब्लड रिलेशन (माता, पिता, भाई, ई बहन (अविवाहित), पुत्र, पुत्री (अविवाहित) एवं पुत्रवधू) के खाते से कृषि यंत्रो के क्रय हेतु फर्मों को लागत का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा सकता है।


(राम जतन मिश्र) उप कृषि निदेशक

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