घरेलू गैस सिलेन्डरो का व्यवसायिक प्रयोग नही होने दिया जायेगा: उपजिलाधिकारी लोनी श्री निखिल चक्रवर्ती



लोनी/गाजियाबाद। जिलाधिकारी गाजियाबाद महोदय के आदेशो के अनुपालन के क्रम में उपजिलाधिकारी लोनी के निर्देशानुसार आज दिनांक 26.07.2024 को तहसील लोनी क्षेत्रान्तर्गत पेठा मिठाई बनाने के व्यवसायिक कार्य में घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग के संबंध में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी श्री आनन्द प्रभु सिंह द्वारा अपनी टीम के साथ नहर रोड बेहटा स्थित एक मकान की जाँच की गई। जॉच के दौरान मकान मे पेठा मिठाई बनाने के व्यवसायिक कार्य में घरले गैस सिलेन्डर का अवैध प्रयोग होना पाया गया। इस दौरान मौके से 09 भरे हुए एवं 04 खाली सिलेन्डर बरामद किये गये। पूछताछ पर जानकारी प्राप्त हुई कि श्री नवल सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह निवासी डी-5 अमर कॉलोनी दिल्ली द्वारा अपने भाई श्री राकेश के मकान में अवैध धनार्जन हेतु बिना वैध कागजात के घरेलू गैस सिलेन्डरो की खरीद फरोख्त कर उनका व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग किया जा रहा है। जिसके संबंध में उनके विरूद्ध आवश्यकत वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना लोनी बार्डर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा रही है।

इस दौरान उपजिलाधिकारी लोनी श्री निखिल चक्रवर्ती द्वारा अवगत कराया गया कि तहसील लोनी क्षेत्रान्तर्गत घरेलू गैस सिलेन्डरो का व्यवसायिक प्रयोग नही होने दिया जायेगा तथा भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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