ई—सिगरेट पूर्णत: प्रतिबन्धित, विक्री/संग्रहण/ ट्रान्स्पोटेशन करने पर लाखों का जुर्माना व जेल: जिलाधिकारी
जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में नॉर्को-आर्डिनेशन मैकेनिज्म (एन०सी०ओ०आर०डी०) की बैठक सम्पन्न कोटपा अधिनियम 2003 और पीईसीए एक्ट 2019 के तहत अभियान चलाते हुए जनपद को करें नशा मुक्त: जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह गाजियाबाद। महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी महोदय श्री इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जिला नॉर्को-आर्डिनेशन मैकेनिज्म (एन०सी०ओ०आर०डी०) की बैठक आहूत हुई। जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह द्वारा बैठक के दौरान कोटपा अधिनियम 2003 की मुख्य धाराओं के अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिसमें मुख्य रूप से जनपद में ई-सिगरेट व हुक्का बार पर प्रतिबंध के अनुपालन में तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डॉ.आरके गुप्ता को कार्यवाही किये जाने के निर्देश किया गया। बैठक के दौरान कहा गया कि क्रमवार जनपद के 100—100 विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त घोषित करने हेतु स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लेते हुए कार्यवाही करें, जिसके मद्देनज़र विद्यालयों से 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार तम्बाकू/नशीला पदार्थ की विक्री ना हो। बिना वैधानिक चेतावनी के तम्ब