कृषक टोल फ्री नम्बर-14447 पर कॉल करके ले सकते हैं योजना की विस्तृत जानकारी: श्री अमित कुमार जिला कृषि अधिकारी

वर्तमान खरीफ 2024 के अन्तर्गत ऋणी एवं गैर ऋणी किसान भाई 10 अगस्त 2024 तक अपनी फसल का बीमा करा सकते है: जिला कृषि अधिकारी



गाजियाबाद। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वीमित किये जाने की तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त 2024 तक के लिये विस्तारित कर दिया गया है। वर्तमान खरीफ 2024 के अन्तर्गत ऋणी एवं गैर ऋणी किसान भाई 10 अगस्त 2024 तक अपनी फसल का बीमा करा सकते है। ऋणी किसान भाई अपने बैंक शाखा से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित कर ले कि बैंक शाखा द्वारा उनकी फसल का बीमा किया गया है अथवा नहीं। अगर अब तक फसल बीमा नही कराया गया है तो नियमानुसार वीमा करने हेतु बैंक शाखा को सुचित करें तथा गैर ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड, स्वप्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति (आई०एफ०एस०सी० कोड सहित) के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश (1680.00 रु० प्रति हे0 धान फसल हेतु) को जमा करते हुये जिले में अधिसूचित फसल (धान) का बीमा करा सकते है।

योजना के अन्तर्गत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षत्ति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर / क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। फसल की बुवाई ना कर पाना /असफल बुवाई फसल की मध्यावस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों, ओलावृष्टि, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति अथवा फसलों की कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों की अवधि तक खेत में सुखाने हेतु रखी गई फसल को ओलावृष्टि, चकवात, बेमौसम / चकवाती वर्षा से होने वाले नुकसान के जोखिम को कवर किया गया है। शासन द्वारा योजना हेतु टोल फ्री नम्बर-14447 जारी किया गया है, जिस पर कृषक कॉल करके योजना की विस्तृत जानकारी ले सकते है तथा बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षति पूर्ति हेतु 72 घण्टे के भीतर टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर सकते है।

अतः जनपद के समस्त किसान भाईयों से अनुरोध है कि योजनान्तर्गत अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुये योजना का लाभ लें।

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