ई—सिगरेट पूर्णत: प्र​तिबन्धित, विक्री/संग्रहण/ ट्रान्स्पो​टेशन करने पर लाखों का जुर्माना व जेल: जिलाधिकारी

 






जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में नॉर्को-आर्डिनेशन मैकेनिज्म (एन०सी०ओ०आर०डी०) की बैठक सम्पन्न

कोटपा अधिनियम 2003 और पीईसीए एक्ट 2019 के तहत अभियान चलाते हुए जनपद को करें नशा मुक्त: जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह

गाजियाबाद। महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी महोदय श्री इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जिला नॉर्को-आर्डिनेशन मैकेनिज्म (एन०सी०ओ०आर०डी०) की बैठक आहूत हुई। 


जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह द्वारा बैठक के दौरान कोटपा अधिनियम 2003 की मुख्य धाराओं के अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिसमें मुख्य रूप से जनपद में ई-सिगरेट व हुक्का बार पर प्रतिबंध के अनुपालन में तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डॉ.आरके गुप्ता को कार्यवाही किये जाने के निर्देश किया गया। 


बैठक के दौरान कहा गया कि क्रमवार जनपद के 100—100 विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त घोषित करने हेतु स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लेते हुए कार्यवाही करें, जिसके मद्देनज़र विद्यालयों से 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार तम्बाकू/नशीला पदार्थ की विक्री ना हो। बिना वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू उत्पाद बेचे जाने पर प्रतिबंधित है। कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 7 के अनुसारदण्ड के रूप में प्रथम बार नियमों का उल्लंघन करने पर 02 वर्ष कैद/5000 रू0 तक जुर्माना तथा द्वितीय व अग्रेतर अपराध हेतु 05 वर्ष कैद / 10 हजार रूपये तक जुर्माना किये जाने का प्राविधान निहित है। पीईसीए एक्ट 2019 के तहत भारत सरकार के अध्यादेश के द्वारा इलैक्ट्रोनिक सिगरेट/वैप पर पूर्णतय प्रतिबन्धित है, यदि कोई ई—सिगरेट को विक्री करना/संग्रहण करना/ ट्रान्स्पो​टेशन करता पाया गया तो इस अधिनियम में दण्ड के रूप में प्रथम अपराध 01 वर्ष कैद या 01 लाख तक जुर्माना या दोनो तथा द्वितीय व अग्रेतर अपराध हेतु 03 वर्ष कैद/05 लाख तक जुर्माना किये जाने का प्राविधान निहित है। जनपद में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार होटल, रेस्टोरेन्ट आदि पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निर्देशित किया।


बैठक में निर्देश दिये कि जनपद में नशा उन्मूलन एवं जनजागरूकता अभियान चलाये जायें। ड्रग के विरोध में मार्च/दौड़/रैली निकाली जाये। एस०एम०एस०, बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंगों आदि द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाये। नशा विरोधी जगरूकता अभियान के अन्तर्गत जागरूकता पखवाड़ा मनाये जाने के निर्देश दिये गये तथा उसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के निर्देश दिये गये। स्कूल कॉलेजों में एक दिन आवश्यक रूप से नशे के विरूद्ध जन जागरूकता अभियान चलाया जाये, जिसमें निबंध, वाद-विवाद, भाषण, चित्रकला आदि प्रतियोगिता आयोजित की जाये। एल०ई०डी० डिस्पले के माध्यम से नशा मुक्ति हेतु सूक्ष्म वीडियों/ऑडियों क्लिप्स के माध्यम से गाजियाबाद क्षेत्र के सभी बस स्टेशनों पर उद्घोषणा यंत्र द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने तथा परिवहन निगम के अनुबन्धित ढाबों पर भी नशा मुक्ति से सम्बन्धित होर्डिंगस/बोर्ड लगाये जाने के निर्देश दिये गये। जनपद में संघन चैकिंग अभियान चलाकर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी पर पूर्ण रूप से विराम लगाये जाने के निर्देश दिये गए। 

 

बैठक में एडीएम सिटी श्री गम्भीर सिंह, एसीपी श्री अजय कुमार सिह, एआरटीओ श्री राहुल श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, एसीएमओ डॉ.राकेश कुमार गुप्ता, डॉ.आसुतोष जिला अस्पताल, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) सदस्य/संयोजक व सदस्यों में शिक्षा/स्वास्थय सामाजिक न्याय विभाग, वन और कृषि विभाग, ज्यूरिडिक्शनल एसी/सैन्ट्रल जी०एस०टी० विभाग, डीसी ऑफ कष्टम्स, सीमावर्ती राज्य सीमावर्ती गार्डिंग्स एजेन्सी, प्रभावित क्षेत्र के एस०डी०एम०, पुलिस उपाधीक्षक ए०एन०टी०एफ० यूनिट मेरठ, जिला ड्रग इंस्पैक्टर, एन०सी०बी० विभाग के प्रतिनिधि सहित सम्बंधित विभाग के अधिकारियों/प्रतिनिधियों उपस्थित रहे।

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