जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक आहुत
विधानसभा—56 को छोड़कर चारों विधानसभा की आलेख्य सूची प्रकाशित
जिलाधिकारी ने किया राजनैतिक दलों से सहभागिता बढ़ाने तथा बूथ लेविल एजेन्ट्स नियुक्त करने हेतु अनुरोध
गाजियाबाद। महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारियों के सम्बन्ध में समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक आहुत हुई।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर प्रदेश की (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 56-गाजियाबाद उप निर्वाचन की घोषणा हो जाने के कारण उक्त विधानसभा को छोड़कर) अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 29 अक्टूबर, 2024, दावे और आपत्तियाँ प्राप्त करने की अवधि दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 से दिनांक 28 नवम्बर, 2024 तक, विशेष अभियान तिथियां दिनांक 09 नवम्बर, 2024 दिनांक 10 नवम्बर, 2024 दिनांक 23 नवम्बर, 2024, दिनांक 24 नवम्बर, 2024, दावे और आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 तक, निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी, 2025 को होगा।
चारों विधानसभाओं में 24/10/2024 तक मतदात सूची में पुरूष मतदाता 1291279, महिला मतदाता 1044049 व किन्नर मतदाता 155 हैं इस प्रकार कुल चारों विधानसभाओं में 2335483 मतदाता हैं। जिनके लिए 728 मतदान केन्द्र व 2713 मतदान स्थल हैं। उक्त कार्य को सम्पन्न कराने हेतु 2713 बीएलओ, 228 सुपरवाईजर और 22 एईआरओ हैं।
निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में निम्न अनुसार कार्यवाहियां की जानी है। प्रत्येक पदाभिहित स्थल (मतदान केन्द्र) पर पूर्ण पुनरीक्षण की भाँति पदाभिहित अधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10-00 बजे से साय 4-00 बजे तक मतदान केन्द्रो पर उपस्थित रहेगें जिससे जनता को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। प्रत्येक मतदेय स्थलों पर निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य की प्रति पदाभिहित अधिकारी को जन सामान्य को दिखाने हेतु उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक मतदेय स्थल पर पर्याप्त सख्या में फार्म-6, 6ए, 7 एवं 8 उपलब्ध रहेगे। पदाभिहित अधिकारी फार्म प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित करेगे कि सम्बन्धित व्यक्ति निवास तथा 18 से 25 आयु वर्ष की आयु के व्यक्तियों ने आयु संबंधी प्रमाण-पत्र फार्म-6 के साथ संलग्न किया है अथवा नही और फार्म पर यथा निदृिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर आदि किये है। मतदेय स्थलों पर नाम जोडने हेतु होने वाले फार्म-6 आदि की लिए पदाभिहित अधिकारी निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद संबंधित व्यक्ति को अवश्य देगे। इस महत्वपूर्ण कार्य में राजनैतिक दलों के सहयोग की आवश्यकता होगी राजनैतिक दलों की सहभागिता बढाने तथा पुनरीक्षण के कार्य में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने हेतु आयोग द्वारा बूथ लेविल एजेण्ट की व्यवस्था बनायी गयी है ताकि उन्हें जनता तथा बी०एल०ओ० को सहयोग करने का पूरा मौका मिल सके उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार बूथ लेविल एजेण्ट द्वारा एक बार में 10 फार्म तथा दावे और आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि में कुल 30 फार्म आवश्यक घोषणा पत्र के साथ जमा कराये जा सकते है। प्रत्येक बूथ पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से अपेक्षा है कि अपने दल के बूथ लेविल एजेण्ट की नियुक्त कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त होने वाले फार्मों का निस्तारण समयान्तर्गत कराया जायेगा। बहुमंजिली भवनों में बने मतदेय स्थलों पर सोसाइटी में व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्वाचन आयोग के दिशा—निर्देशों के क्रम में राजनैतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने तथा पुनरीक्षण के कार्य में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने हेतु बूथ लेविल एजेन्ट्स की व्यवस्था कराने हेतु अनुरोध किया गया।
बैठक में एडीएम ई श्री रणविजय सिंह, एसडीएम सदर श्री अरूण दीक्षित, एएसडीएम श्री चन्द्रेश कुमार सिंह, जिला सूचना अधिकारी श्री योगेंद्र प्रताप सिंह सहित राजनैतिक पार्टियों में श्री ताहिर हुसैन सपा, श्री सुभाष चन्द्र शर्मा बीजेपी, श्री दयाराम सैन बसपा, श्री राजेन्द्र शर्मा कांग्रेस, श्री केएस चौहान सीडीएम, श्री रवि कुमार एआईएमआईएम सहित अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही।
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