मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना अन्तर्गत 04 पशुपालकों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य-डॉक्टर एसपी पांडेय
गाजियाबाद। मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना अन्तर्गत 04 पशुपालकों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य जनपद गाजियाबाद को प्राप्त हुआ है। योजनान्तर्गत आवेदक पशुपालक को निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन 30 नवम्बर 2024 से पूर्व अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय पर जमा करना है। इस योजनान्तर्गत आवेदक पशुपालक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। लाभार्थी को गौपालन का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए एवं इसका प्रमाण पत्र पशु चिकित्साधिकारी / उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा संबंधित ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से अनुमन्य होगा। ईकाई स्थापना हेतु लगभग 0.20 एकड (8712 वर्ग फिट) एवं इसके अतिरिक्त चारा उत्पादन हेतु 0.80 एकड (34848 वर्ग फिट) भूमि स्वतः की अथवा पैत्रिक / साझेदारी अथवा न्यूनतम 07 वर्षों के लिए पंजीकृत अनुबन्ध / किराये नामे पर चारा उत्पादन योग्य भूमि होनी चाहिए। जल भराव एवं ऊसर वाली भूमि नही होनी चाहिए । कैटल शैड मानकीकृत डिजाईन के अनुसार ही निर्मित किया जायेगा। आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश के बाहर से गिर, साहीवाल एवं थारपारकर प्रथम एवं द्वितीय ब्यात की 10 दुधारू गाय क्रय करना होगा । यदि योजना में किसी अन्य नस्ल की गाय को सम्मलित किया जाता है तो ऐसी परियोजना को संतृप्त नही माना जायेगा एवं अनुदान अनुमन्य नही होगा। क्रय की गयी गाय को खुरपका मुहपका, एच.एस., लम्पी स्किन डिजीज का टीकाकरण एवं गाय की इयर टैगिंग अनिवार्य है। क्रय की गयी गायों का 03 वर्षों का एक मुश्त बीमा कराया जाना अनिवार्य है एवं ट्राजिट बीमा कराया जाना लाभार्थी के लिए स्वैच्छिक होगा। गाय की क्रय रसीद / रवन्ना होना अनिवार्य है एवं एक ब्यात चक्र में न्यूनतम 3000 लीटर दुग्ध क्षमता वाली गायें ही अनुमन्य है। गाय रोग मुक्त एवं स्वस्थ्य होनी चाहिए। इस योजना की अनुमानित लागत रू. 23.60 लाख है। परियोजना अन्तर्गत निहित उद्देश्यों एवं मानकों को पूर्ण करने पर लाभार्थियों को प्रति ईकाई लागत का 50% (अधिकतम 11.80 लाख की सीमा तक) अनुदान 02 किस्तो में देय होगा। ईकाई की स्थापना हेतु लाभार्थी का अंश 15% (रू.- 3.54 लाख) एवं बैंक ऋण 35% (रू.- 8.26 लाख) होगा। आवेदन करने के लिए पशुपालक को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति (नाम, खाता संख्या एवं IFSC कोड हेतु या कैन्सिल चैक (जिस पर नाम, खाता संख्या एवं IFSC कोड अंकित हो) एवं नोटराईज्ड शपथ पत्र इस आशय का, कि आवेदक को गौपालन का कम से कम 03 वर्षों का अनुभव है, कैटल शैड / आधारभूत संरचना के लिए 0.20 एकड भूमि स्वंय की है एवं चारा उत्पादन के लिए 0.80 एकड भूमि स्वंय की पैत्रिक अथवा 07 वर्षों के लिए पंजीकृत अनुबन्ध / किराये नामे पर चारा उत्पादन योग्य है, भूमि पर जल भराव नही होता है एवं ऊसर नही है, आवेदक की उम्र 18 वर्ष सें ऊपर है एवं वह गाजियाबाद का स्थानीय निवासी है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित होने चाहिये । आवेदन पत्र का सत्यापन विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं पशु चिकित्साधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा एवं जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक एवं उप दुग्ध शाला विकास अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय सें प्राप्त किया जा सकता है
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