दिनांक: 30/12/2024
गाजियाबाद। सहायक आयुक्त स्टाम्प, गाजियाबाद श्री पुष्पेन्द्र कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए अवगत कराया कि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, अनुभाग-2 के आदेश के द्वारा स्टाम्प कलेक्टर एवं मा० सी०सी०आर०ए० के पीठासीन अधिकारीगण के न्यायालय में काफी संख्या में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत स्टाम्प वाद लम्बित होने के कारण स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण के लिए, उसमें निहित स्टाम्प कमी की धनराशि को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के लिए तथा जन-सामान्य को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत स्टाम्प कमी के वादों की एक समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
समाधान योजना के लागू होने के पूर्व तक योजित किसी भी स्टाम्पवाद / स्टाम्प अपील एवं स्टाम्प निगरानी वाद में, यदि पक्षकार संदर्भण आख्या में इंगित स्टाम्प कमी की धनराशि को नियमानुसार देय ब्याज के साथ अदा करने का इच्छुक है, तो पक्षकार द्वारा सबंधित न्यायालय / मा०सी०सी०आर०ए० में पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। किसी भी पक्षकार द्वारा इस अवधि में योजना के प्रभावी रहने की अन्तिम तिथि से पूर्व पुष्टि की गई स्टाम्प कमी की धनराशि, नियमानुसार ब्याज एवं रू० 100/- के टोकन अर्थदण्ड की धनराशि के साथ जमा करने पर उसे इसका लाभ प्राप्त होगा। यह समाधान योजना 31 मार्च, 2025 की अवधि तक प्रभावी रहेगी।
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