जनपद गाजियाबाद में कार्यरत सेवारत हैं, को मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश अनुमन्य किया जाता है: दीपक मीणा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या- 33/सी.ई.ओ.-2-9/2-2024 दिनांक 09 जनवरी, 2025 में दिये गये निर्देशों के क्रम में, मैं दीपक मीणा, जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी, गाजियाबाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135ख के प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2025 हेतु मतदान दिवस दिनांक 05.02.2025 को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के निवासी जो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के मतदाता हैं और जनपद गाजियाबाद में कार्यरत सेवारत हैं, को मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश अनुमन्य किया जाता है, तथा जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय / विभाग में ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के मतदाता है और जनपद गाजियाबाद में कार्यरत / सेवारत हैं, उनका सवैतनिक अवकाश अनुमन्य करना सुनिश्चित करें।

(दीपक मीणा) जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी, गाजियाबाद।





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