दिल्ली—मेरठ एक्सप्रेस-वे तथा ईर्स्टन पैरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर प्रतिबन्धित दुपहिया वाहनों पर नियमानुसार होंगी कार्यवाही, एफ०आई०आर० दर्ज किये जाने का प्राविधान नहीं: अपर जिलाधिकारी (नगर) गाजियाबाद, श्री गम्भीर सिंह
गाजियाबाद। अपर जिलाधिकारी (नगर) गाजियाबाद, श्री गम्भीर सिंह द्वारा प्रेस नोट जारी करते हुए अवगत कराया गया कि दिनांक 27/28/29.03.2025 को विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों एवं सोशल मीडिया में प्रकाशित / प्रसारित खबर कि दिल्ली—मेरठ एक्सप्रेस-वे तथा ईर्स्टन पैरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर प्रतिबन्धित दुपहिया वाहनों को ले जाने पर एफ०आई०आर० की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है कि यातायात पुलिस नियमों के अनुसार दिल्ली—मेरठ एक्सप्रेस-वे तथा ईर्स्टन पैरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर प्रतिबन्धित दुपहिया वाहन ले जाने पर चालान, लाईसेंस सस्पेंड एवं वाहन सीज किये जाने आदि का प्राविधान है, किन्तु एफ०आई०आर० दर्ज किये जाने का प्राविधान नहीं है और न ही इस प्रकार का प्राविधान राष्ट्रीय राजमार्ग को है।
अत: प्रकाशित / प्रसारित खबर कि दिल्ली—मेरठ एक्सप्रेस-वे तथा ईर्स्टन पैरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर प्रतिबन्धित दुपहिया वाहनों को ले जाने पर एफ०आई०आर० की जायेगी, के कथन का खण्डन किया जाता है। यह खबर कानूनी कार्यवाही को त्रुटिवंश समझने के कारण प्रकाशित व प्रसारित की गयी है।
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