अपर जिलाधिकारी (नगर) श्री गम्भीर सिंह की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औशधि प्रशासन विभाग, गाजियाबाद की जिला स्तरीय कमेटी बैठक आहूत
आगामी त्यौहारो को दृष्टिगत रखते हुए उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के निमित प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही के दिये निर्देश
आमजमानस को शुद्ध एवं साफ-सुथरे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों: अपर जिलाधिकारी (नगर) श्री गम्भीर सिंह
गाजियाबाद। अपर जिलाधिकारी (नगर) महोदय, गाजियाबाद श्री गम्भीर सिंह की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औशधि प्रशासन विभाग, गाजियाबाद की जिला स्तरीय कमेटी बैठक विकास भवन रानी दुर्गावती सभागार, जनपद गाजियाबाद में सम्पन्न हुई। आरम्भ में सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में उपस्थित प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा 1107 नमूनें संग्रहीत किये गये जिसमें 51.7 प्रतिशत अवमानक पाये गये, 458 प्रकरण में सक्षम न्यायालय में वाद दायर किये गये। न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा रिकार्ड 36285500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया वहीं न्यायिक न्यायालय द्वारा 100000 रूपये का दण्ड एवं एक व्यक्ति को कारावास की सजा सुनायी गयी। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा क्रियान्वित नवाचार कार्यक्रमों में यथा ईट राइट कैम्पस, ईट राइट स्कूल, हाईजीन रेटिंग, पूजा स्थलों के भोग सम्बन्धी प्रमाणीकरण व फूड सेफ्टी आॅन व्हीलस् में विभाग शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की गयी है।
अपर जिलाधिकारी (नगर), गाजियाबाद द्वारा यह सुझाव दिया गया कि स्ट्रीट फूड वेन्डर्स के उन्नयन हेतु नगर निगम के मुख्य सफाई निरीक्षक का सहयोग लिया जाये जिससे आमजमानस शुद्ध एवं साफ-सुथरे खाद्य पदार्थ आनन्द ले सके। मण्डी सचिव, साहिबाबाद सब्जी मण्डी साहिबाबाद के फ्रैश फ्रूट एण्ड वेजिटेबल मार्केट के प्रमाणीकरण में सहयोग की अपेक्षा की गयी है। आबकारी विभाग से यह अपेक्षा की गयी कि उनके द्वारा इस वित्तीय वर्ष में आवंटियों को आबकारी का लाइसेन्स निर्गत किया गया है उनके खाद्य सुरक्षा एवं मानक एवं अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति निर्गत कराने में सहयोग प्रदान करे। जिला कार्यक्रम अधिकारी को आगन बाडी केन्द्रो के निशुल्क पंजीकरण हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा संचालित आधिकारिक वेब साइट foscos.fssai.gov.in पर आवेदन करने के निर्देश दिये गये। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से विद्यालय में संचालित मीड-डे-मील के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे खाद्य पदार्थ के सैम्पिलिग और खाद्य सुरक्षा जागरूक अभियान में सहयोग की अपेक्षा की गयी है।
सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय द्वारा नवरात्र के पर्व में कुट्टू के आटे की मांग व खपत को देखते हुए व्यापारी संगठन से यह अपील की गयी कि वह इस बात का प्रचार व प्रसार करें कि ताजा कुट्टू के आटे का सेवन किया जाये। यदि उनके सदस्योें के खाद्य कारोबार परिसर में पुराना कुट्टू का आटा विक्रय हेतु भण्डारित है उसे तत्काल विनष्ट कर दें। व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा आॅनलाइन विक्रय हो रहे खाद्य पदार्थो/औषधि के मानको के विपरीत होने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी। सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय द्वारा बताया गया कि इस सम्बन्ध में की शिकायत मिलने पर प्रभावी कार्यवाही कर गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण किया जाता है। व्यापारी संगठनों द्वारा जो लाइसेन्स कालातीत हो गये है उनके खाद्य कारोबार परिसरों के निरीक्षण पर आपत्ति प्रदर्शित की गयी। उक्त के सम्बन्ध में सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय द्वारा बताया गया कि उक्त निरीक्षण इस उद्देश्य से किया जाता है कि कहीं उस परिसर से खाद्य कारोबार संचालित तो नहीं हो रहा है।
बैठक में आगामी त्यौहारो को दृष्टिगत रखते हुए उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के निमित प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही के निर्देश दिये गये। साथ ही विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर खाद्य लाइसेन्स/पंजीकरण के वृद्धि के निर्देश दिये गये, जिन खाद्य कारोबारकर्ताओं के वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख रूपये से अधिक उसका पंजीकरण का लाइसेन्स में परिवर्तन के निर्देश दिये गये।
बैठक में खाद्य से सम्बन्धित विभिन्न विभागों के साथ-साथ उपभोक्ता प्रतिनिधि, प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मण्डल, गाजियाबाद, प्रतिनिधि औषधि विक्रेता संघ गाजियाबाद, सहायक आयुक्त खाद्य गे्रड-द्वितीय, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, औषधि निरीक्षक एवं समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि श्री सुशील अरोडा, श्री संदीप बंसल, श्री प्रवीन मित्तल, श्री राजदेव त्यागी, श्री राजीव त्यागी इत्यादि मौजूद रहे।
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