गाजियाबाद। दिनांक 06.04.2025 को रामनवमी, 10.04.2025 को महावीर जयंती, 14.04.2025 को डॉ० भीमराव अम्बेडकर जयंती, 17.04.2025 को चन्द्रशेखर जयंती, 18.04.2025 को गुड फ्राईडे, 29.04.2025 को परशुराम जयंती, 09.05.2025 को महाराणा प्रताप जयंती, 12.05.2025 को बुद्ध पूर्णिमा आदि त्यौहार, पर्वों एवं अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक समारोह/कार्यक्रम, विभिन्न राजनैतिक पार्टियों/अन्य संगठनों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले विरोध प्रदर्शनों, विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न बोर्ड/प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत रखते हुये कमिश्नरेट गाजियाबाद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना, असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना, आवश्यक एवं अपरिहार्य है। चूंकि समय कम है और इस आदेश को तामील करके व्यक्तिगत सुनवाई किया जाना सम्भव नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रकरण की गम्भीरता एव तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुये एक पक्षीय निषेधात्मक आदेश पारित करना अपरिहार्य हो गया है।
अतः मैं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय, कमिश्नरेट गाजियाबाद धारा-163 बीएनएसएस-2023 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था कायम रखने तथा प्रशान्ति के अनुरक्षण हेतु शांति व्यवस्था की दृष्टि से निम्न निषेधात्मक आदेश पारित करता हूँ-
1-किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे।
2-वर्तमान में आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिगत कार्यक्रमों में संयोजक डी०जे० का प्रयोग नियम समय सीमा के पश्चात किसी भी दशा में नहीं करेंगे तथा मा० उच्च न्यायालय एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम-2000 यथासंशोधित प्राविधानों के क्रम में ध्वनि प्रदूषण के संबंध में प्रसारित गाईड लाईन (डेसीबल) के अनुरूप ही डी०जे० का प्रयोग करेंगे।
3-कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह अपने नगर/गांव/मौहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे जातीय हिंसा व अन्य विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो।
4-कमिश्नरेट गाजियाबाद में किसी भी गांव अथवा मौहल्ले में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसके जाने से उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो।
5-कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी/संबंधित मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना कोई जुलूस/सभा/सम्मेलन, धरना प्रदर्शन तथा रैली आदि आयोजित नहीं करेगा। विवाह एवं शव यात्रा पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
6-कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह कमिश्नरेट गाजियाबाद में शांति व्यवस्था भंग करने संबंधी कोई कार्य नहीं करेगा तथा न किसी ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का सहयोग करेगा जो शांति व्यवस्था कुप्रभावित करने का कृत्य कर रहे है अथवा ऐसे कार्य में संलिप्त है।
7-ऐसे तत्वों जिनके भ्रमण आदि कार्यक्रमों से साम्प्रदायिक सदभाव, समरसता एवं लोक परिशांति पर कुप्रभाव पड़ता हो, को प्रतिबंधित किया जाता है।
8-कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण किये जाने में किया जा सकता है यथा चाकू, भाला, बरछी, तलवार, छुरा आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही इनको किसी स्थान पर एकत्रित करेगा और न ही इनका सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा। इस प्रतिबन्ध से पुलिसकर्मी एवं अपने दायित्वों के निर्वहन की प्रकिया में शस्त्र धारण करने वाले अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी मुक्त होंगे। इसके अतिरिक्त लाठी, डण्डा लेकर भ्रमण करने वाले वृद्ध एवं विकलांग व्यक्ति भी मुक्त होंगे। यह धार्मिक रीति-रिवाजों को भी प्रभावित नहीं करेगा।
9-कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी भी सार्वजनिक स्थल व अपने घर की छत पर किसी प्रकार की ईटें, पत्थर, किसी भी प्रकार की मिटटी, कांच की बोतलें, सोड़ा वाटर की बोतलें एवं कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा, जिससे मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा।
10- कोई भी पेट्रोल पम्प मालिक या खुदरा विक्रेता पेट्रोल व डीजल की बिक्री वाहन के अतिरिक्त बोतल अथवा किसी कन्टेनर में नहीं करेंगे, क्योंकि यह संभावना है कि अराजक तत्व इस प्रकार खरीदे गये पेट्रोल डीजल का प्रयोग हिंसात्मक कार्यों के लिये कर सकते है। अतः इस प्रकार वाहन के अतिरिक्त डीजल अथवा पेट्रोल का क्रय एवं विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है।
11- कोई भी होटल/धर्मशाला आदि का प्रबन्धक/मालिक किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी पहचान सत्यापित कराये बिना कमरा आवंटित नहीं करेगा।
12- कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से ऐसी बात नहीं कहेगा और न ही प्रकाशन के माध्यम से प्रचारित/प्रसारित करेगा, जिससे सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुँचे।
13- किसी भी व्यक्ति/अभ्यर्थी/राजनैतिक दल द्वारा किसी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री विज्ञापन तथा प्रिन्टेड पम्पलेट्स, इलेक्ट्रानिक माध्यम इत्यादि का प्रयोग विहित रूप से सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
14- कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह किसी प्रकार के धार्मिक वर्ग सम्बन्धी, जातिगत अथवा राजनैतिक दलों की भावनाएं भड़काने वाले नारे, पोस्टर आदि नहीं लगायेगा और न ही ऐसे पम्पलेट/पर्चे आदि का वितरण करेगा, जिससे वर्ग विशेष, जाति, धर्म अचवा राजनैतिक दल की भावनाएं आहत हों।
15- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से मदिरा एवं नशीले पदार्थ का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा।
16- वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय एवं एनजीटी के विभिन्न आदेश-निर्देशों के क्रम में कोई भी व्यक्ति अपने खेतों में पराली/फसलों के अवशेष नहीं जलाएगा।
17- परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों एवं परीक्षा कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में खड़ा नहीं होगा तथा परीक्षा केन्द्र परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 01 कि०मी० की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाए।
18- परीक्षा केन्द्रों के आस-पास परीक्षावधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग प्रतिबन्धित किया जाता है।
19- परीक्षाओं के दृष्टिगत समाज विरोधी तत्वों एवं परीक्षा केन्द्रों के आस-पास नकल गतिविधियों में संलिप्त बाह्य व्यक्तियों को प्रतिबन्धित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने पर विधिक कार्यवाही करते हुए दण्डित करने की कार्यवाही की जाए।
20- परीक्षा केन्द्रों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शस्त्र आदि लेकर परीक्षा स्थल पर जाना प्रतिबंधित है तथा ऐसा करने वाले व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डित करने की कार्यवाही की जाए।
21- परीक्षा केन्द्रों पर तैनात केन्द्र अधीक्षक/अध्यापक सुनिश्चित करेंगें कि परीक्षा अवधि में किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा परीक्षा से सम्बद्ध किसी कार्मिकों के प्रति आपराधिक/धमकी भरे व्यवहार किये जाने पर तत्काल सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।
22- सभी थाना प्रभारी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जनपद गाजियाबाद सीमा के अन्तर्गत अनुचित मुद्रण, फोटो स्टेट तथा अवैध प्रकाशन पर परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों एवं अन्य किसी भी व्यक्तियों को गुमराह नहीं करेगा।
23- परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी भी परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री जैसे नोट बुक, किताब, गैस पेपर आदि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
24- परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी भी परीक्षार्थी, कक्ष निरीक्षक एवं परीक्षा कार्य में लगे अन्य कार्मिकों को मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन/स्मार्ट वॉच ईयरबड अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साधन जिससे अनुचित साधन प्रयोग की आशंका हो, को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
25- कोई भी व्यक्ति या कोई समूह यातायात जाम नही करेगा और न ही बाधित करेगा। किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्मिक को ड्यूटी पर जाने से नही रोकेगा।
26- राजकीय कार्यालयों के ऊपर व आस पास एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर संबंधित जोन के पुलिस उपायुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार की ड्रोन कैमरे से शूटिंग/फोटोग्राफी नहीं की जायेगी।
27- सरकार द्वारा पॉलिथीन, प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा होने के कारण कोई भी व्यक्ति पॉलिथीन, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेगा।
28- उपरोक्त वर्णित आदेश में शर्तों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
29- इस अधिनियम के उल्लंघन के फलस्वरूप दाखिल किये जाने वाला परिवाद सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दायर किया जायेगा।
चूंकि परिस्थितियों की संवेदनशीलता कुछ इस प्रकार है कि समयाभाव के कारण उन्हें जिन्हें कि यह आदेश अभिप्रेत है, व्यक्तिगत रूप से सुना जाना सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश कमिश्नरेट गाजियाबाद की सम्पूर्ण सीमा में तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा कमिश्नरेट गाजियाबाद में रह रहे एवं इससे गुजरने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। इस आदेश के प्रवर्तन का दायित्व कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस विभाग पर होगा।
यह आदेश एक पक्षीय रूप से मेरे हस्ताक्षर व मुहर सहित आज दिनांक 03.04.2025 को जारी किया गया है। उक्त आदेश कमिश्नरेट गाजियाबाद की सीमाओं के अन्तर्गत दिनांक 18.05.2025 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त,
अपराध एवं मुख्यालय,
कमिश्नरेट गाजियाबाद।
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