दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु करें आवेदन

गाजियाबाद। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, गाजियाबाद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अवगत कराया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह 01 अप्रैल 2024 के बाद हुआ हो वे दिव्यांग दंपति आवेदन कर सकते है। उक्त योजनान्तर्गत दंपति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रूपये 15000.00 व दंपति में युवती के दिव्यांग होने की दशा में रूपये 20000.00 तथा पति एवं पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रूपये 35000.00 की एक मुफ्त धनराशि पति-पत्नि दोनों के संयुक्त खाते में भेजी जायेंगी। जो दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना का लाम लेना चाहते है उन्हें निम्न अभिलेखों के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबपोर्टल http//divyangjan.upsdc.gov.in पर स्वप्रमाणित कर आनलाईन आवेदन अपलोड कराकर अथवा हार्ड कापी दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम संयुक्त फोटो। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। (यदि हो तो)। दंपति में से कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो। युवक व युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमे जन्म तिथि का अंकन हो)। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त बैंक खाता पासबुक। अधिवास (निवास) का प्रमाण पत्र। युवक व युवती के आधार कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड की छाया प्रति। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। ऐसे दिव्यांग दम्पति पात्र होंगे जिनका विवाह 01 अप्रैल 2024 के बाद सम्पंन हुआ हो को समस्त सलंग्नको के साथ कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग विकास भवन कलक्ट्रेट कम्पाउड कमरा नं0-131 में जमा कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए उक्त पते पर किसी भी कार्यदिवस में संम्पर्क कर सकते है।

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